राजस्थान सरकार हमेशा से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, ठेले-रेहड़ी वालों और लोक कलाकारों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए नई-नई योजनाएँ लाती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2025।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वे लोग जो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मेहनत-मजदूरी में लगाते हैं, बुढ़ापे में आर्थिक संकट से न जूझें और उन्हें हर महीने नियमित पेंशन मिल सके।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2025 में की गई है। यह योजना पूरे राजस्थान राज्य में लागू है। योजना का उद्देश्य असंगठित मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को बुढ़ापे में सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र व्यक्ति को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
योजना के प्रमुख लाभ
- मासिक पेंशन – 60 वर्ष की आयु के बाद हर पात्र व्यक्ति को ₹3000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- आजीवन लाभ – पेंशन जीवनभर मिलती रहेगी।
- परिवार पेंशन – पेंशनधारी की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को आधी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी।
- केंद्र की योजनाओं से अलग – यह योजना केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त होगी।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) – पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी।
- न्यूनतम अंशदान, अधिकतम लाभ – व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर योगदान देंगे, और बाद में पेंशन का लाभ मिलेगा।
कौन लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे? (Eligibility)
- राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है।
- केवल असंगठित मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स (ठेले-रेहड़ी वाले), और लोक कलाकार ही इस योजना के पात्र होंगे।
- आयु सीमा – योजना में आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय ₹10,000 से कम होनी चाहिए।
- ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक का अपना बैंक खाता होना जरूरी है।
योजना में अंशदान (Contribution System)
- योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को हर महीने एक छोटी राशि जमा करनी होगी।
- यह अंशदान उम्र के अनुसार तय किया गया है।
- उदाहरण के लिए:
- 18 वर्ष की आयु पर व्यक्ति को सिर्फ ₹55 प्रति माह जमा करना होगा।
- उम्र बढ़ने के साथ यह अंशदान ₹200 तक हो सकता है।
- सरकार भी उतना ही अंशदान करेगी जितना व्यक्ति जमा करेगा।
- 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही व्यक्ति को हर महीने ₹3000 पेंशन मिलने लगेगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जनआधार कार्ड
- ई-श्रम कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply)
- योजना के लिए आवेदन ई-मित्र केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा पात्रता की जांच की जाएगी।
- जांच पूरी होने के बाद आवेदक का नाम योजना की लाभार्थी सूची में शामिल कर दिया जाएगा।
- उसके बाद समय-समय पर आवेदक को पेंशन मिलने लगेगी।
अगर योजना बीच में छोड़ दी जाए तो क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति बीच में योजना छोड़ देता है, तो उसके जमा किए गए पैसे और उस पर ब्याज को वापस कर दिया जाएगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जमा पैसा उसके परिवार को मिलेगा। यदि कोई पेंशनधारी 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को लाभ मिलेगा।
योजना की विशेष शर्तें
- योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं।
- यदि कोई व्यक्ति EPFO, ESIC या अन्य केंद्रीय पेंशन स्कीम में शामिल है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- आवेदन के समय सही दस्तावेज और जानकारी देना जरूरी है, वरना आवेदन रद्द हो सकता है।
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- पेंशन की राशि हर महीने सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- योजना में शामिल होने के बाद व्यक्ति को समय-समय पर आवश्यक योगदान देना होगा।
- अगर कोई व्यक्ति पेंशन पाकर निधन हो जाता है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना का लाभ ले सकेगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2025 राजस्थान सरकार की एक बेहद उपयोगी और समाज कल्याणकारी योजना है। इससे लाखों मजदूर, ठेले-रेहड़ी लगाने वाले और लोक कलाकार अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बना सकेंगे। इस योजना से उन्हें आर्थिक सहारा, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन मिलेगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से जुड़े खास सवाल
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2025 क्या है?
👉 यह राजस्थान सरकार की एक पेंशन योजना है जिसमें असंगठित मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स (ठेले-रेहड़ी वालों) और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने ₹3000 पेंशन दी जाएगी।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
👉 राजस्थान के मूल निवासी असंगठित मजदूर, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक की मासिक आय ₹10,000 से कम होनी चाहिए और उसके पास ई-श्रम कार्ड होना जरूरी है।
प्रश्न 3: योजना में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा क्या है?
👉 योजना में आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
प्रश्न 4: योजना में अंशदान कैसे करना होगा?
👉 आवेदक को हर महीने ₹55 से ₹200 तक (उम्र के अनुसार) योगदान करना होगा। सरकार भी बराबर की राशि योगदान करेगी। यह पैसा जमा होते ही 60 वर्ष की आयु पर पेंशन में बदल जाएगा।
प्रश्न 5: यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
👉 अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को आधी राशि परिवार पेंशन के रूप में मिलती रहेगी।
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